महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चलाने के लिए मराठी जरूरी, नहीं सीखने पर लाइसेंस पर गिरेगी गाज
महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-बेस्ड कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर भाषा सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी नियम नहीं मानने पर लाइसेंस या संबंधित परमिट अथॉराइजेशन पर कार्रवाई हो सकती है।